नवरात्रोत्सव और धार्मिक जुलूसों के चलते साप्ताहिक बाजार बंद रखने के आदेश

11 से 26 अक्टूबर तक चोपड़ा, धरणगांव, पारोला, भड़गांव, मेहुणबारे सहित संबंधित स्थानों पर लागू रहेगा निर्णय; वैकल्पिक दिन बाजार लगाने के निर्देश

जलगांव, 12 अक्टूबर (जिमाका) : नवरात्रोत्सव तथा जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित होने वाले बालाजी वाहन उत्सव, रथोत्सव और पालखी जुलूसों के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जलगांव जिले के संबंधित स्थानों पर साप्ताहिक बाजार नियमित दिनों में बंद रखने के आदेश जिलाधिकारी रोहन घुगे ने जारी किए हैं।

11 से 23 अक्टूबर 2026 तक नवरात्रोत्सव मनाया जाएगा। वहीं, 11 से 26 अक्टूबर के दौरान चोपड़ा, धरणगांव, पारोला, भड़गांव और मेहुणबारे में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस, रथोत्सव और पालखी समारोहों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में यातायात जाम और कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, इसलिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है।

मुंबई मार्केट एंड फेयर्स एक्ट, 1862 की धारा 5(अ) और 5(क) के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 11 से 26 अक्टूबर 2026 तक चोपड़ा, धरणगांव, पारोला, भड़गांव, मेहुणबारे तथा जिले के अन्य संबंधित स्थानों पर साप्ताहिक बाजार नियमित दिनों में बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।

आदेश में संबंधित नगर परिषदों, नगर पंचायतों और स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि नागरिकों और व्यापारियों को असुविधा से बचाने के लिए साप्ताहिक बाजार नियमित दिन के बजाय किसी अन्य उपयुक्त दिन आयोजित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

प्रशासन के इस निर्णय का उद्देश्य धार्मिक उत्सवों के दौरान भीड़ और यातायात का उचित प्रबंधन करते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।

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