मिलावटी एवं मानकविहीन खाद्य पदार्थों पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई जलगांव | प्रतिनिधि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यवसायियों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जलगांव ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्थानों से मिलावट की आशंका वाले तथा मानकविहीन खाद्य पदार्थों एवं शीतपेयों का लगभग 2 लाख 31 हजार 660 रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त किया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन को प्राप्त जानकारी के आधार पर 3 जून को भडगांव रोड स्थित बांबरुळ फाटा, लोहटार (ता. पाचोरा) में एक उत्पादक इकाई का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वहां निर्मित लस्सी के पैकेटों पर उत्पादन तिथि एवं बैच नंबर अंकित नहीं पाए गए। साथ ही मिलावट की आशंका के चलते लस्सी का नमूना परीक्षण हेतु लिया गया। इस दौरान 200 मिली क्षमता के 750 पैकेट, जिनकी कुल कीमत 22 हजार 500 रुपये थी, जब्त किए गए। इसी प्रकार एमआईडीसी, जलगांव स्थित एक फरसाण निर्माण इकाई की जांच के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में अस्वच्छता तथा बार-बार उपयोग किए गए खाद्य तेल का इस्तेमाल पाए जाने पर कार्रवाई की गई। मामले में उपयोग किए गए तेल तथा मोटी एवं बारीक रतलामी सेव के नमूने विश्लेषण के लिए भेजे गए। साथ ही 14.9 किलोग्राम रतलामी सेव का 7 हजार 80 रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त किया गया। मुक्ताईनगर तहसील के बोदवड रोड क्षेत्र में खुले रूप से बेचे जा रहे रिफाइंड सोयाबीन तेल पर भी कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुसार पैकिंग के बिना तेल की बिक्री किए जाने का मामला सामने आने पर नमूना परीक्षण हेतु लिया गया तथा 358 किलोग्राम खाद्य तेल, जिसकी कीमत 57 हजार 280 रुपये थी, जब्त कर लिया गया। इस मामले में निर्माता तक जांच जारी है तथा संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य व्यवसायियों से किसी भी प्रकार का खाद्य तेल खुले में बेचने से परहेज करने का आग्रह किया है। साथ ही उपभोक्ताओं से केवल पैकबंद खाद्य तेल खरीदने की अपील की गई है। इस बीच 4 जून को एमआईडीसी, जलगांव स्थित एक शीतपेय विक्रेता एवं वितरक की जांच की गई। जांच के दौरान ‘ब्लैक बगीरा’ (Black Bagiraa) नामक कैफीनयुक्त कार्बोनेटेड शीतपेय के लेबलिंग में त्रुटियां तथा मानकों के अनुरूप न होने की आशंका पाई गई। इसके चलते उत्पाद का नमूना परीक्षण हेतु लिया गया तथा 200 मिली क्षमता की 7 हजार 440 बोतलों का 1 लाख 44 हजार 800 रुपये मूल्य का स्टॉक जब्त कर लिया गया। इस मामले में आगे के आपूर्तिकर्ताओं एवं उत्पादकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उत्पादक को बाजार से संबंधित उत्पाद का स्टॉक वापस मंगाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे तथा सह आयुक्त (खाद्य) एस. आर. करकाळे के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में जलगांव कार्यालय के सहायक आयुक्त (खाद्य) संतोष कांबळे, दीनानाथ शिंदे तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी किशोर बाविस्कर, किशोर साळुंके, योगराज सूर्यवंशी और अमोल जगताप ने भाग लिया। जिले में कहीं भी खाद्य पदार्थों में मिलावट या खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिलने पर नागरिक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के टोल फ्री नंबर 1800222365 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ऐसा आवाहन प्रशासन की ओर से किया गया है। Post navigation दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों में जिलाधिकारी का दो दिवसीय प्रवास; समस्याएं सुनकर मौके पर ही दिए समाधान के निर्देश जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन ने किया वृक्षारोपण; पर्यावरण रक्षकों का भी हुआ सम्मान