ग्रामसभा में ग्रामसेवक पर हमला, मौत के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

पारोला पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए BNS की धारा 105 के तहत मामला दर्ज किया

पारोला : पारोला तहसील के शिवरे गांव में 17 अगस्त 2026 को आयोजित ग्रामसभा के दौरान शासकीय ड्यूटी निभा रहे ग्रामसेवक प्रल्हाद पाटील (52) के साथ पुराने बिलों को लेकर कुछ ग्रामीणों ने विवाद किया। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। सात लोगों ने कथित तौर पर ग्रामसेवक के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। घटना के बाद जान बचाने के लिए भागते समय प्रल्हाद पाटील की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई।

सात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

घटना की जानकारी मिलते ही पारोला पुलिस ने बिना देरी किए कार्रवाई शुरू की। इस मामले में सात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत सदोष मनुष्यवध का मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में अपराध क्रमांक 315/2026 दर्ज किया गया है।

मुख्य आरोपी गिरफ्तार

घटना की गंभीरता को देखते हुए पारोला पुलिस ने जांच तेज करते हुए मामले के एक मुख्य आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की तलाश और मामले की आगे की जांच की जा रही है।

अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस बंदोबस्त

मृत ग्रामसेवक प्रल्हाद पाटील के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज, 18 अगस्त 2026 को उनके पैतृक गांव बोधर्दे (ता. पारोला) में किया जा रहा है। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया है।

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