टीम झूलेलाल न्यूज जलगांव | राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों, होटलों और कमर्शियल जगहों को 24 घंटे खुले रहने की इजाज़त दे दी है और इस बारे में एक ऑर्डर भी जारी किया है। हालांकि, यह देखा गया है कि जलगांव जिले में इस फैसले को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसी शिकायतें बढ़ रही थीं कि कुछ व्यापारियों को रात 10 बजे के बाद अपनी दुकानें खुली रखने पर पुलिस एक्शन का सामना करना पड़ रहा है।

इस मामले में जिला प्रशासन ने दखल देते हुए नियम साफ किए हैं। जिला प्रशासन के निर्देश पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ने पुलिस सुपरिटेंडेंट को लेटर लिखकर संबंधित कानून की याद दिलाई है। इसके बाद पुलिस सुपरिटेंडेंट डॉ. महेश्वर रेड्डी ने सभी पुलिस स्टेशनों को निर्देश जारी किए हैं और साफ आदेश दिए हैं कि दुकानों को बेवजह बंद न कराया जाए।

इस फैसले से जलगांव के व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है और अब सबका ध्यान इस बात पर है कि जिले में 24 घंटे कारोबार से जुड़े नियम असल में कैसे लागू होते हैं।

 

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